

राज भारत न्यूज़ / छत्तीसगढ़ / बिलासपुर / सिटी न्यूज़ -: इन दिनों धर्मान्तरण को लेकर शहर में काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है । हिंदू संगठनों ने धर्मान्तरण के विरोध में बिगुल फूँक दिया है व उन स्थानों में जाकर धर्मान्तरण का विरोध करते है जहाँ अत्यधिक जनसंख्या में ईसाइयों को देखते है। ऐसी ही एक घटना रविवार की सुबह देखने को मिली है जहाँ धर्मान्तरण पर उपजा विवाद पत्थर बाजी तक पहुँच गया हिदू व ईसाई दोनों धर्मो के लोग तोरवा थाना पहुँचकर आपसी विवाद करने लगे व सैकड़ो की जनसंख्या में पहुँची भीड़ एक दूसरे पर पथराव करने लगे जिससे ईसाइ पक्ष का एक युवक खगेश्वर आडिले को चेहरे पर पत्थर लगी जिससे उसका मुँह लहूलुहान हो गया। अनियंत्रित भीड़ व विवाद को देखकर तत्काल तोरवा पुलिस हरकत में आकर भीड़ को नियंत्रित करने लगी । विवाद की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुँची जहाँ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल व ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा सहित अन्य पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुँचकर भीड़ और विवाद को नियंत्रित कर दोनों पक्षो का सुनवाई करते हुए मामला को शांत करवाये ।


जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह 10 बजे तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉवर हाउस क्षेत्र का युवक प्रकाश सिंह ने देखा कि मोहल्ले के ही एक घर मे 60 से 70 लोग उपस्थित है वही प्रकाश सिंह का आरोप है कि वहाँ उपस्थित ईसाईयों के पास्टर के द्वारा धर्मान्तरण करवाया जा रहा था और आस पास के बच्चों को डराते धमकाते हुए हिंदू देवी देवताओं को अप शब्द कहा जा रहा था व वही लगे सरकारी शेड को भी लगाने नही दिए। प्रकाश सिंह का आरोप है कि ईसाइयों ने राहुल नाम के एक लड़के को 7 से 8 लोग मिलकर मारपीट किये जिससे उसकी पसली में चोट आयी है ।


लगाए गए आरोप के विरोध में ईसाइयों ने भी हिंदू संगठनों के युवाओं पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हम प्रत्येक रविवार को ईसा मसीह की प्रार्थना करते है जहाँ दबाव पूर्वक किसी को कुछ नही करवाया जाता है लेकिन राम सिंह सहित अन्य युवा वहाँ पहुँचकर हम लोगो पर धर्मान्तरण करवाने का झूठा आरोप लगाते हुए हमारे साथ विवाद करने लगे और हमारे प्रार्थना को बंद करवा कर हमारे साथ मारपीट करने लगे ।
फिलहाल तोरवा पुलिस ने उक्त घटना पर चोट लगे व्यक्ति खगेश्वर आडिले 25 वर्ष निवासी हेमुनगर की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के ऊपर बीएनएस की धारा 125, 115 ( 2) की कार्यवाही करते हुए मामले पर एफआईआर कर दिया है ।