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छत्तीसगढ़ निवासी जस्टिस प्रशांत मिश्रा होंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कॉलेजियम ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

राज भारत न्यूज / छत्तीसगढ़ / 17 मई 2023 / रायपुर :- छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायगढ़ जिले के निवासी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की नियुक्ति जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में होगी ।. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मंगलवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में से 2 पद खाली हैं। इन दो पदों के लिए कॉलेजियम ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है।

जाने कौन है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा?
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के निवासी है. उनका जन्म 29 अगस्त 1964 को रायगढ़ में हुआ था. बीएससी की पढ़ाई के बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली. प्रशांत कुमार मिश्रा ने चार सितंबर 1987 को वकील के रूप में काम शुरू किया. उन्होंने रायगढ़ जिला न्यायालय, जबलपुर हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की. जनवरी 2005 में उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता के रूप में नॉमिनेट किया गया. वे छत्तीसगढ़ राज्य बार कौंसिल के अध्यक्ष भी रहे।

26 जून 2004 से 31 अगस्त 2007 तक छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता बने. इसके बाद एक सितंबर 2007 से महाधिवक्ता के रूप में काम किया. 10 दिसंबर 2009 को उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया. एक जून 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे. 13 अक्टूबर 2021 को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया.

कॉलेजियम ने प्रस्ताव पारित किया।

मुख्य न्यायाधीश D. Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्वीकृत शक्ति है और वर्तमान में 32 जजों के साथ काम हो रहा है। इस प्रकार, दो पद खाली हैं।

इसमें आगे कहा गया कि आने वाले महीनों में चार और जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से, दो मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए नामों की सिफारिश करने का संकल्प लिया है। कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ उप न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति के लिए चर्चा की।

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