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01 जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों के प्रशिक्षण का आईजी संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में रेंज के पुलिस अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से किया गया प्रशिक्षित

राज भारत न्यूज़ / छत्तीसगढ़ / 07 जून 2024 / शुक्रवार / बिलासपुर :-

01 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले 03 नवीन कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में रेंज कार्यालय बिलासपुर में किया गया प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनl

डॉ. संजीव शुक्ला पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज के मार्गदर्शन में 03 नवीन कानूनों के प्रशिक्षण हेतु तैयार कराई गई पावर पाईंट प्रेजेंटेशन (पी.पी.टी.) के माध्यम से दिया गया प्रशिक्षण।

बिलासपुर संभाग के जिलों से कुल 28 पुलिस अधिकारियों को Training of Trainers (ToT) के रूप में दिया गया प्रशिक्षणl

रेंज स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारी दिनांक 30.06.2024 तक अपने-अपने जिलों में निरीक्षक से प्रधान आरक्षक स्तर के सभी विवेचकों को देंगे प्रशिक्षण

    दिनांक 01 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले 03 नवीन कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 07 मई, 2024 को डॉ. संजीव शुक्ला भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज के निर्देशन पर रेंज पु.म.नि. कार्यालय बिलासपुर में Training of Trainers (ToT) प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

    उक्त कार्यशाला सत्र के शुभारंभ सत्र में रेंज पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा किया गया जिनके द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 03 नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के पूर्व सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसी अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने समय-समय पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है। 

    पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बताया गया कि नवीन कानूनों के प्रशिक्षण की इस श्रृंखला में बिलासपुर रेंज के जिलों में पदस्थ सभी रैंक के विवेचक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में हुए बदलाव व कानूनों की बारीकियों को समझाने के लिए विस्तृत प्रेजेन्टेशन तैयार करवाया गया है। इस प्रजेन्टेशन के माध्यम से नवीन कानूनों से संबंधित परिवर्तित धाराओं, परिभाषाओं आदि की एक-एक शब्द की व्याख्या प्रेजेन्टेशन में की गई है जो नवीन कानूनों को समझने और उसके क्रियान्वयन में विवेचना अधिकारियों के लिये सहायक होंगे।

     पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण में सम्मिलित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत वे अपने-अपने जिले में पदस्थ निरीक्षक से प्रधान आरक्षक स्तर के सभी कर्मचारियों को दिनांक 30.06.2024 तक नवीन कानूनों की बारीकी एवं बदलाव के संबंध में प्रशिक्षण देवें। रेंज स्तर पर प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है जिसमें प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा नवीन कानूनों के संबंध में जिला स्तर पर आयोजित किये गये प्रशिक्षण की जानकारी/फोटोग्राफ्स/प्रशिक्षित किये गये अधिकारी-कर्मचारियों की पदवार जानकारी नियमित रूप से शेयर करने निर्देशित किया गया।

    प्रशिक्षण सत्र के दौरान पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा भी प्रशिक्षणार्थियों को नवीन कानूनों के संबध में जानकारी दी गई। 

    उक्त प्रशिक्षण सत्र में बिलासपुर रेंज के जिलों से कुल 28 अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यशाला में जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा बिलासपुर श्रीमती दीपमाला कश्यप एवं सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जांजगीर-चांपा श्री सोनू अग्रवाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अर्चना झा द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र के अंत में श्री जेरोल लकड़ा, उप पुलिस अधीक्षक, पु.म.नि. कार्यालय बिलासपुर द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।
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